जय हिन्द न्यूज/जालंधर
फाइनैंस कंपनी चोलामंडलम इन्वैस्टमैंट का कर्ज न चुकाने और पेशी से कन्नी काटने पर स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस को फगवाड़ा (जिला कपूरथला) के ट्रैवल एजैंट सुशील कुमार धीमान को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फाइनैंस कंपनी का पक्ष और तलब रिपोर्ट्स के बाद विगत 19 अप्रैल 2025 को यह फैसला सुनाया।
माननीय जज रेणुका कालड़ा के बैंच पर आधारित अदालत ने आरोपी ट्रैवल एजैंट सुशील कुमार धीमान को अदालती कार्यवाही में बुलाने और पेशी से कन्नी काटने के चलते प्रोक्लेम पर्सन घोषित करार दिया है। माननीय अदालत ने आरोपी के खिलाफ सीआर.पी.सी की धारा 82 के तहत कार्यवाही करके उक्त आदेश पुलिस को जारी किया है।
रिकार्ड मुताबिक आरोपी सुशील कुमार धीमान पलाही रोड, फगवाड़ा स्थित न्यू विश्वकर्मा मंदिर के पास गार्गी निवास में अपने कारोबार का संचालन करता है। ताजा सूचना के मुताबिक आरोपी इस स्थान पर मौजूद होकर अपने कारोबार का संचालन कर रहा है लेकिन सम्मन तामीली के बावजूद कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ।
उधर, ट्रैवल एजैंसी के नंबर पर फोन करने पर आरोपी सुशील कुमार धीमान ने अपनी पहचान सांझा करते हुए दावा किया कि उनका फाइनैंस कंपनी के साथ सैटल होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसका कोई प्रमाण सांझा नहीं किया और न ही फाइनैंस कंपनी के आफिस के किसी अधिकारी ने सैटलमैंट प्रोसैस शुरू होने की बात कही है।